क्या आप सोलर पंप लगा सकते हैं पीएम सूर्यघर योजना के तहत? जानें
भारत में किसानों के लिए इरीगेशन एक बड़ा चैलेंज है जो पावर शॉर्टेज और बढ़ती कॉस्ट के कारण और भी गंभीर हो गई है। सोलर एनर्जी इस समस्या का एक सस्टेनेबल और किफ़ायती सोल्यूशन ऑफर करती है। अब किसान सबमर्सिबल पंपों के लिए सोलर पैनल लगाकर बिजली पर अपनी निर्भरता को कम कर सकते हैं और अपनी इरीगेशन कॉस्ट को कम कर सकते हैं। इस आर्टिकल में हम सोलर पंप लगाने के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी योजना के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कैसे आप इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
सबमर्सिबल पंप इंस्टालेशन के लिए सरकारी सब्सिडी योजनाएँ
पीएम-कुसुम योजना (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान)
पीएम-कुसुम योजना के तहत किसान सोलर पंप लगाने के लिए सब्सिडी मिलती है। इस योजना को तीन मेन कॉम्पोनेन्ट में डिवाइड किया गया है।
- कॉम्पोनेन्ट B: 7.5HP तक की कैपेसिटी वाले स्टैंडअलोन सोलर पंप के लिए 30% सेंट्रल फाइनेंसियल असिस्टेंस (CFA) और 30% राज्य सरकार सब्सिडी प्रदान करता है। बची हुयी 40% कॉस्ट किसान को कवर करनी होगी जिसमें बैंक फाइनेंसिंग का ऑप्शन भी शामिल है।
- कॉम्पोनेन्ट C: ग्रिड से जुड़े पंपों के सोलराइजेशन के लिए किसानों को 30% CFA और 30% स्टेट सब्सिडी मिलती है जबकि बची हुई 40% किसान को बेयर करनी होती है।
यह योजना किसानों को सोलर पंप और अन्य इरीगेशन इक्विपमेंट के लिए फाइनेंसियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। सब्सिडी अमाउंट किसान द्वारा चुनी गई योजना और राज्य सरकार द्वारा सेट की गई सब्सिडी रेट पर निर्भर करती है। किसान इस योजना के लिए पीएम-कुसुम वेबसाइट pmkusum.mnre.gov.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं।
राज्य सरकार की योजनाएँ
कई राज्य सरकारें भी अपनी सोलर पंप सब्सिडी योजनाएँ चलाती हैं जिनमें सब्सिडी अमाउंट हर स्टेट में अलग-अलग होता है।
उत्तर प्रदेश सोलर पंप योजना सोलर पंप की कॉस्ट पर 50% तक की सब्सिडी प्रदान करती है। महाराष्ट्र सोलर पंप योजना सोलर पंप की कॉस्ट पर 40% तक की सब्सिडी प्रोवाइड करती है। गुजरात सोलर पंप योजना सोलर पंप इंस्टालेशन पर 30% तक की सब्सिडी प्रोवाइड करती है। राजस्थान सोलर पंप योजना पंप की कैपेसिटी और किसान की केटेगरी (SC/ST/माइनॉरिटी या जनरल) के आधार पर 40% से 70% तक की सब्सिडी प्रोवाइड करती है।
हरियाणा सरकार 3HP से 10HP तक के सोलर पंपों पर 75% तक की सब्सिडी प्रदान करती है जिसमें केंद्र सरकार की ओर से 30% और राज्य सरकार की ओर से 45% की सब्सिडी शामिल है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत किसान कॉस्ट का केवल 10% कवर करते हैं बचा हुआ 90% सरकार द्वारा बेयर किया जाता है। हिमाचल प्रदेश सोलर सोलर सिंचाई योजना के तहत छोटे और मार्जिनल किसानों के लिए 90% और बड़े किसानों के लिए 80% सब्सिडी प्रोवाइड करती है।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
इन सब्सिडी योजनाओं के लिए एलिजिबल होने के लिए किसानों को इन टर्म्स को पूरा करना होगा।
किसान को भारत का नागरिक होना होगा। इस योजना के लिए किसान को अपनी ज़मीन का मालिक होना चाहिए या लीज पर लेना चाहिए। इसके लिए मौजूदा बिजली कनेक्शन नहीं होना चाहिए या बिजली की कमी का सामना नहीं करना चाहिए। इस योजना के लिए बैंक अकाउंट और आधार कार्ड होना चाहिए।
कैसे करें अप्लाई?
सबमर्सिबल पंपों के लिए सोलर पैनल लगाने वाले किसानों को अपनी एलिजिब्लिटी और अवेलेबल सब्सिडी योजनाओं के बारे में ज्यादा जानने के लिए इस योजना से रिलेटेड डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना चाहिए। उन्हें अपने एप्लीकेशन के साथ ज़मीन के कागज़, बिजली का बिल, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल्स जैसे आवश्यक डॉक्युमेंट सबमिट करने होंगे।
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