इन कारणों की वजह से आपकी पीएम सूर्य घर योजना बंद हो सकती है
भारत सरकार कई योजनाओं और सब्सिडी कार्यक्रमों के माध्यम से सोलर एनर्जी को लगातार बढ़ावा दे रही है। इस योजना का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन एनर्जी क्षमता हासिल करना है। सोलर एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीएम सूर्याघर योजना – सोलर रूफटॉप योजना शुरू करी है। इस योजना के तहत सोलर पैनल सिस्टम लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सोलर एनर्जी को अपना सकें।
सब्सिडी प्राप्त करने के लिए कुछ नियम और दिशा-निर्देश हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। कभी-कभी इन नियमों का पालन न करने पर लाभार्थी सब्सिडी के लिए अयोग्य हो सकता है। इस लेख में हम बात करेंगे ऐसी वजहों के बारे में जिनके कारण आपकी सब्सिडी बंद हो सकती है।
आपकी सोलर सब्सिडी रद्द होने के कारण जानें
सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आपको निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर सोलर सिस्टम स्थापित करनी होगी। ऐसा न करने पर आपकी सब्सिडी रोकी जा सकती है। अपना आवेदन पत्र में हमेशा सटीक जानकारी प्रदान करें और सुनिश्चित करें कि जानकारी आपके सभी दस्तावेजों से मेल खाती है। बिजली बिल या अन्य दस्तावेजों में आपके नाम में कोई भी विसंगति सब्सिडी प्राप्त करने में देरी या समस्या पैदा कर सकती है।
आपके पास सोलर पैनल सिस्टम स्थापित करने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए और घर आपका होना चाहिए। इस योजना के तहत किराएदार सब्सिडी के लिए पात्र नहीं हैं। सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आपके पास एक व्यक्तिगत बैंक खाता होना चाहिए और सुनिश्चित करें कि आपके बिजली बिल पर नाम आपके बैंक खाते और अन्य दस्तावेजों में नाम से मेल खाता हो। इस योजना के तहत सब्सिडी केवल ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए उपलब्ध है। अगर आप सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप ऑन-ग्रिड सिस्टम स्थापित करें।
अगर आपको सब्सिडी नहीं मिलती है तो क्या करें
एक बार जब आप पीएम सूर्याघर योजना के लिए आवेदन करते हैं और आपका आवेदन स्वीकार हो जाता है तो आपको सब्सिडी आपके बैंक खाते में जमा होने के लिए 30 दिनों तक इंतजार करना चाहिए। अगर 30 दिनों के बाद सब्सिडी प्राप्त नहीं होती है तो आपको उस विक्रेता से संपर्क करना होगा जिससे आपने सोलर सिस्टम लगवाया था।
सब्सिडी के लिए कैसे आवेदन करें
सबसे पहले पीएम सूर्याघर मुफ़्त बिजली योजना की आधिकारिक वेबसाइट (pmsuryaghar.gov.in)] पर जाएँ। इसके बाद होमपेज पर, “रूफ़टॉप सोलर के लिए आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जहाँ आपको अपना राज्य, जिला और बिजली वितरण कंपनी चुननी होगी। अपना बिजली उपभोक्ता नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें। पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए “रजिस्टर” पर क्लिक करें।
सफल पंजीकरण के बाद, अपने उपभोक्ता नंबर और मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉग इन करें जहाँ एक आवेदन पत्र दिखाई देगा उसमें सभी आवश्यक विवरण भरें। इसके बाद आपके आवेदन की आपकी बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) द्वारा व्यवहार्यता के लिए समीक्षा की जाएगी। स्वीकृत होने के बाद, आपको सूचित किया जाएगा। फिर अनुमोदन के बाद, अपने DISCOM के साथ पंजीकृत विक्रेताओं की सूची में से एक विक्रेता चुनें और सौर प्रणाली स्थापित करें। एक बार स्थापित होने के बाद, नेट मीटर के लिए आवेदन करें और पोर्टल के माध्यम से अपने सौर प्रणाली विवरण को पंजीकृत करें।
इसके बाद नेट मीटर स्थापित होगा और DISCOM निरीक्षण पूरा होने के बाद, पोर्टल के माध्यम से एक कमीशनिंग सर्टिफिकेट तैयार किया जाएगा। अपने बैंक खाते का विवरण और रद्द किए गए चेक की स्कैन की गई कॉपी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करें। आपकी सब्सिडी 30 दिनों के अंदर आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।