अब 60% तक की सब्सिडी के साथ लगाएं सोलर पंप
उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ सीजन में सिंचाई के लिए किसानों को 60% सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप की कुल लागत का केवल 40% ही देना होगा। यह पहल पीएम कुसुम योजना (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) के तहत लागू की जाएगी जिससे लाभार्थी किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान करी जाएगी। इस लेख में हम जानेंगे कैसे आप भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं इस योजना से।
सब्सिडी की जानकारी
किसान अपनी सिंचाई जरूरतों के हिसाब से सोलर पंप लगवा सकते हैं।इस योजना के तहत किसान 2 HP, 3 HP, 5 HP, 7.5 HP और 10 HP तक के सोलर पंप सब्सिडी के लिए पात्र हैं। उदाहरण के लिए 2 HP DC या 2 HP AC सरफेस पंप की कीमत ₹1,71,716 है जिसमें से सरकार ₹63,686 की सब्सिडी प्रदान करती है।
सब्सिडी के बाद किसानों को लागत ₹1,08,030 पड़ेगी। 2HP DC सबमर्सिबल पंप की कीमत किसानों को ₹1,04,725 पड़ेगी जिसमें सरकार की सब्सिडी ₹64,816 होगी। 3HP DC सबमर्सिबल पंप की कीमत ₹88,088 (मूल कीमत ₹2,32,721) की सब्सिडी मिलने के बाद ₹1,39,633 पड़ेगी।
इसके अलावा 3HP AC सबमर्सिबल पंप की कीमत ₹87,178 की सब्सिडी के साथ ₹1,38,267 होगी। 5HP AC सबमर्सिबल पंप की कीमत ₹1,25,999 की सब्सिडी के बाद ₹1,96,499 होगी। इसी तरह 7HP AC सबमर्सिबल पंप की कीमत ₹1,72,638 की सब्सिडी के साथ ₹2,66,456 होगी और 10HP AC सबमर्सिबल पंप की कीमत ₹2,86,164 की सब्सिडी के बाद ₹2,66,456 होगी। इन पंपों के लिए आवेदन करने के लिए किसानों को ₹5,000 का टोकन शुल्क देना होगा।
योजना के नियम और शर्तें
सबसे पहले किसानों को उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (http://www.agriculture.up.gov.in) के माध्यम से आवेदन करना होगा।फिर वेबसाइट पर किसान ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए “सब्सिडी पर सोलर पंप बुक करें” लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। योजना से संबंधित सभी नियम और शर्तें विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
पंजीकृत किसान 25 जून 2024 तक अपना टोकन कन्फर्म करा सकते हैं तथा किसान के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर कन्फर्मेशन मैसेज भेजा जाएगा। कन्फर्मेशन मैसेज मिलने के बाद किसानों को विभाग के पोर्टल से चालान जनरेट करना होगा तथा शेष राशि का भुगतान निर्धारित अवधि में ऑनलाइन या ऑफलाइन इंडियन बैंक के माध्यम से करना होगा।
घोटाले से कैसे बचा जाए
कृषि विभाग ने इस योजना से संबंधित धोखाधड़ी के बारे में किसानों को अलर्ट जारी किया है। किसानों को विभाग से आधिकारिक एसएमएस मिलने के बाद ही बचा हुई राशि का भुगतान करना चाहिए। अगर कोई किसान बिना उचित संचार के पैसे मांगने के लिए कॉल करता है तो धोखाधड़ी से बचने के लिए कॉल को अनदेखा करने की सलाह दी जाती है।
ज्यादा जानकारी के लिए किसान जिला कृषि निदेशक ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं या विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यह योजना उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए टिकाऊ सोलर एनर्जी का उपयोग करते हुए अपनी सिंचाई लागत को कम करने का एक शानदार अवसर है।