SECI देश के बड़े विश्वविद्यालय परिसरों में रूफटॉप सोलर परियोजनाओं के लिए जारी कर रही है टेंडर

SECI देश के बड़े विश्वविद्यालय परिसरों में रूफटॉप सोलर परियोजनाओं के लिए जारी कर रही है टेंडर

भारतीय सोलर एनर्जी निगम (SECI) ने हाल ही में अपने RESCO (नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी) मोड के तहत नई 2,112 kW ग्रिड से जुड़ी रूफटॉप सौर परियोजनाओं की स्थापना के लिए सोलर परियोजना डेवलपर्स का चयन करने के लिए एक टेंडर जारी किया है। ये परियोजनाएँ दिल्ली, तिरुपति, केरेला और छत्तीसगढ़ में चार विश्वविद्यालय परिसरों में स्थापित की जाएँगी। इस परियोजना के तहत बोली जमा करने की अंतिम तिथि 2 जनवरी 2025 तय की गई है।

मुख्य हाइलाइट्स

  • इस टेंडर में विभिन्न परिसरों में यह रूफटॉप सोलर परियोजनाएं शामिल हैं।
  • इन परिसरों में चयनित बोलीदाता सोलर परियोजनाओं के विकास, कार्यान्वयन और कमीशनिंग के लिए जिम्मेदार होगा।
  • इन परियोजनाओं के लिए नेट मीटरिंग और ग्रिड से कनेक्टिविटी इनके संबंधित क्षेत्रों में डेवलपर की जिम्मेदारी के आधार पर होगी।

परियोजना का विवरण जानें

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SECI देश के बड़े विश्वविद्यालय परिसरों में रूफटॉप सोलर परियोजनाओं के लिए जारी कर रही है टेंडर, पूरा विवरण जानें
Source: Manufacturing Today India

इस टेंडर में विभिन्न परिसरों में यह रूफटॉप सोलर परियोजनाएं शामिल हैं। इसमें इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी (ICGEB), नई दिल्ली में 335 kW की परियोजना, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, तिरुपति की 177 kW की परियोजना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT), कालीकट, केरल की 1,200 kW की परियोजना, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT), रायपुर, की 400 kW की परियोजना शामिल हैं।

परियोजना की मुख्य आवश्यकताएं

इन परिसरों में चयनित बोलीदाता सोलर परियोजनाओं के विकास, कार्यान्वयन और कमीशनिंग के लिए जिम्मेदार होगा। इन परियोजनाओं के लिए नेट मीटरिंग और ग्रिड से कनेक्टिविटी इनके संबंधित क्षेत्रों में डेवलपर की जिम्मेदारी के आधार पर होगी। इस परियोजना के तहत चयनित बोलीदाता को कोई केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) नहीं दी जाएगी, साथ ही बोलीदाताओं को परियोजना के लिए वित्तीय व्यवहार्यता प्रदान करनी होगी।

ऊर्जा आपूर्ति के लिए मानदंड, उपकरण और वारंटी

SECI ने परियोजनाओं के लिए न्यूनतम वार्षिक CUF (क्षमता उपयोग कारक) को 15% निर्धारित किया है। इन परियोजनाओं को बिजली खरीद समझौते (PPA) की प्रभावी तिथि से 9 महीने के अंदर चालू किया जाना ज़रूरी है। इन परियोजनाओं के तहत सोलर इन्वर्टर/PCU इकाइयों की 10 साल की वारंटी होनी चाहिए जिसमें 25 साल तक की विस्तार योग्य वारंटी शामिल हो।

साथ ही चयनित डेवलपर को वारंटी की अवधि के बाद 5 साल का निःशुल्क वार्षिक रखरखाव अनुबंध (AMC) प्रदान करना आवश्यक होगा जिसे बाद में 5 साल से आगे बढ़ाया जा सकता है। इस टेंडर में परियोजना क्षमताओं पर लागू अधिकतम टैरिफ निर्धारित किया गया है। इन टैरिफ का डेवलपर्स द्वारा पालन किया जाना ज़रूरी है।

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