नई मध्य प्रदेश सोलर पंप योजना
भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ की ज्यादातर लोग अपने जीवन के लिए एग्रीकल्चर पर निर्भर है। कृषि में सिंचाई एक इम्पोर्टेन्ट नीड है जिसे आमतौर पर फॉसिल फ्यूल द्वारा ऑपरेटेड पंपों का उपयोग करके अड्रेस किया जाता है जो प्रदूषण में काफी कंट्रीब्यूट करते हैं। सोलर पंप जो सोलर पैनलों का उपयोग करके ऑपरेट होते हैं और ईको-फ्रेंडली ऑप्शन हैं।
इन सोलर पंपों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना शुरू की गई है। इस आर्टिकल में हम इसी सोलर पंप योजना के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कैसे आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के ज़रिए सरकार 5 सालों में 2,00,000 सोलर पंप अवेलेबल करवाएगी।
मध्य प्रदेश सरकार किसानों को सोलर पंप इंस्टॉल करने के लिए 90% सब्सिडी ऑफर कर रही है जिससे सिंचाई ज्यादा एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हो जाएगी। यह योजना उन किसानों को प्रायोरिटी देती है जिनके पास अपने कृषि क्षेत्रों और उन जगहों में परमानेंट पंप कनेक्शन नहीं हैं जहां बिजली कंपनियों द्वारा हाई कमर्शियल लॉस के कारण ट्रांसफार्मर हटा दिए गए हैं।
इंस्टालेशन गाइडलाइन
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मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत सोलर पंपों की इंस्टालेशन के लिए विशेष गाइडलाइन जारी किए हैं।
इस योजना में केवल सोलर पंप प्लांट की इंस्टालेशन शामिल है। सोलर पंप को न तो बेचा जा सकता है और न ही ट्रांसफर किया जा सकता है। किसानों के पास सिंचाई का मौजूदा सोर्स होना चाहिए। सोलर पंप का उपयोग वाटर स्टोरेज के लिए किया जा सकता है। ऍप्लिकेंट को मध्य प्रदेश एनर्जी डिपार्टमेंट निगम लिमिटेड से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। उन्हें शेष राशि निर्धारित समय सीमा के अंदर डिपाजिट करने के लिए सहमत होना होगा। ऍप्लिकेंट के समय ₹5,000 का गैर-नॉन-रिफंडेबल फी आवश्यक है।
अगर एप्लीकेशन अप्प्रूव हो जाता है तो यह फी वापस कर दी जाएगी। एप्लीकेशन अप्प्रूव होने के 120 दिनों के अंदर सोलर पंप इंस्टॉल कर दिए जाते हैं।छेड़छाड़ या चोरी की स्थिति में किसानों को तीन दिन के अंदर FIR दर्ज करानी होगी। इंस्टालेशन के बाद सोलर पंप का मेंटेनेंस किसान की जिम्मेदारी है। सोलर पैनल को छाया रहित क्षेत्र में लगाना चाहिए।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आवश्यक डॉक्यूमेंट
- आप्प्लिकेंट मध्य प्रदेश का रेजिडेंट होना चाहिए।
- ऍप्लिकेंट किसान होना चाहिए।
- किसान के पास वैध किसान कार्ड होना चाहिए।
आवश्यक डॉक्यूमेंट:
- – आधार कार्ड
- – किसान कार्ड
- – आइडेंटिटी प्रूफ
- – कृषि ज़मीन के डॉक्यूमेंट
- – रेजिडेंशियल प्रूफ
- – बैंक पासबुक
- – पासपोर्ट साइज फोटो
- – मोबाइल नंबर
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के लिए ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई
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अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं और आपके पास मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं तो आप इन स्टेप्स का पालन करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
सबसे पहले मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग निगम लिमिटेड की सीएम सोलर पंप योजना के ऑफिसियल पोर्टल पर जाएं। इसके बाद ‘New Application’ ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके पोर्टल पर लॉग इन करें। वेरिफाई करने के लिए अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें। नए पेज पर अपनी निजी जानकारी (नाम, पिता का नाम, जिला, तहसील, गांव, लोकसभा, विधानसभा, मोबाइल नंबर, ईमेल आदि) दर्ज करें। इसके बाद “Next” पर क्लिक करें।
फिर अपना आधार ई-KYC, कासते डिक्लेरेशन, बैंक अकाउंट, ज़मीन मैपिंग (खसरा), और सोलर पंप जानकारी के लिए डिटेल्स दर्ज करें। इसके बाद ‘Save” पर क्लिक करें। इसके बाद आपके द्वारा दर्ज की गई जानकारी की समीक्षा करें। फिर एप्लीकेशन फी का भुगतान करने के लिए “Pay Now” पर क्लिक करें। इसके बाद पेमेंट ऑनलाइन पूरा करें और पेमेंट के बाद आपको एक एप्लीकेशन रिफरेन्स नंबर मिलेगा।
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